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रायल्टी चोरी कर क्रेशर से बेची जा रही थी गिट्टी,दो वाहन जप्त, गोहपारू थाना क्षेत्र में संचालित है दोनो क्रेशर

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शहडोल। सादिक खान 

शहडोल। बिना रायल्टी चुकाए गिट्टी बेचकर शासन को राजस्व हानि पहुंचाने वाले गोहपारू थाना क्षेत्र में संचालित गिट्टी क्रेशर में पुलिस की दबिश दी । इस संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आज मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि टेक्टर क्रमांक एमपी 18 एबी-7183 चालक चिंता यादव निवासी सुड़वार थाना गोहपारू जग्गू सिंह के क्रेशर से बिना रायल्टी की गिट्टी लेकर निकलने वाला है जिस पर थाना गोहपारू पुलिस द्वारा असवारी तिराहा पर चेकिंग लगाकर उक्त गाडी का आने का इंतजार किया। गाड़ी के आने पर गाड़ी को रोक कर ड्रायवर का नाम पता पूछकर डग्गी में लोड गिट्टी के संबंध में दस्तावेज मांगे गये । किन्तु ड्रायवर के द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर वाहन चालक चिंता यादव पिता रामपाल यादव उम्र 30वर्ष निवासी सुड़वार थाना गोहपारू को टेक्टर क्रमांक एमपी 18 एबी-7183 में बिना रायल्टी के गिट्टी परिवहन करते पाये जाने पर धारा 379,414 भादवि 21/4 खनिज अधिनियम के तहत दण्डनीय पाये जाने से मुताबिक जप्ती पत्रक के उक्त टेक्टर को जप्त किया जाकर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।आरोपी के कथन लेख किये जाने पर आरोपी द्वारा जग्गू सिंह के क्रेसर ग्राम कर्री से बिना रायल्टी के गिट्टीलोड कर ले जाना बताया गया, जिस पर पुलिस द्वारा जग्गू सिंह के क्रेसर पर दबिश दी गई व रायल्टी,पालूशन, माइनिंग प्लान, लीज प्लान के कागजात मांगे गये, कागजातों में कई त्रुटियां पाई गई, जिनकीजांच की जा रही है। इसी प्रकार एक अन्य सूचना मुखबिर से मिली कि डग्गी क्रमांक एमपी 34 जी-0688 चालक रामदीन पनिका निवासी रामपुर थाना गोहपारू नीटू सिंह के ग्राम झापीटोला क्रेसर से बिना रायल्टी की गिट्टी लेकर निकलने वाला है जिस पर थाना गोहपारू पुलिस द्वारा असवारी तिराहा पर चेकिंग लगाकर उक्त गाडी का आने का इंतजार किया। गाड़ी के आने पर गाड़ी को रोक कर ड्रायवर का नाम पता पूछकर डग्गी में लोड गिट्टी के संबंध में दस्तावेज मांगे गये किन्तु ड्रायवर के द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर वाहन चालक रामदीन पनिका पिता दादूराम पनिका उम्र 34 साल निवासी रामपुर थाना गोहपारू को डग्गी क्रमांक एमपी 34 जी-0688 में बिना रायल्टी के गिट्टी परिवहन करते पाये जाने पर धारा 379,414 भादवि 21/4 खनिज अधि के तहत दण्डनीय पाये जाने से मुताबिक जप्ती पत्रक के उक्त डग्गी को जप्त किया जाकर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी के कथन लेख किये जाने पर आरोपी द्वारा नीटू सिंह के क्रेसर से बिना रायल्टी के गिट्टी लोड कर ले जाना बताया गया, जिस पर पुलिस द्वारा नीटू सिंह के क्रेसर पर दबिश दी गई व रायल्टी,पालूशन, माइनिंग प्लान, लीज प्लान के कागजात मांगे गये कागजातों में कई त्रुटियां पाई गई, जिनकी जांच की जा रही है। इस कार्यवाही में गोहपारू थाना प्रभारी सुभाष दुबे व उनकी टीम की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

 

बिना रायल्टी चुकाए क्रेशर में कई दिनों से काम चल रहा था लेकिन खनिज अमला सब कुछ जान कर भी अंजान बना रहा है, आखिरकार पुलिस को मामले की जानकारी लगी और पुलिस ने कार्यवाही को अंजाम दिया है।

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