देवहरा पुलिस ने बगइहा नाले से रेत चोरी करते हुए ट्रैक्टर किया जप्त

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Shahdol/ (sadik Khan)
शहडोल-अनूपपुर की जुड़ाव सीमा में चचाई थाना के देवहरा चौकी प्रभारी संजय खलको एवं उनकी टीम ने बीते 20 अक्टूबर को शाम 8 बजे बगइहा (बैरगिहा) नाला से रेत चोरी करते हुए पाए जाने पर धनपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम बेम्हौरी निवासी रामावतार साहू पिता राम चरण साहू की महिन्द्रा ट्रैक्टर जप्त कर के धारा 379, 414, 34 भा. द. वि. 4/21, खान खनिज अधिनियम की धारा 3/181, 5/180, 146/196, 130(3)/177 एमव्ही एक्ट के तहत दंडनीय पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। बताया गया कि पकड़े गए ट्रैक्टर का चालक मुन्नू बैगा पिता मंगल बैगा 35 वर्ष था। कई दिनों से रेत चोरी की सूचना चौकी में मिल रही थी लेकिन मौके पर पहुंचने से पहले आरोपी गण ट्रैक्टर सहित भाग जाते थें, सूचना के आधार पर देवहरा चौकी प्रभारी ने कार्रवाई में तेजी दिखाई जिससे बीते 20 अक्टूबर को यह कार्रवाई सुनिश्चित हो सकी।

{ग्राम पंचायत खरीदती हैं चोरी का रेत}
मालुम हो कि देवहरा चौकी और धनपुरी थाना की सीमा में बगइहा नाला और जुड़मानी नाला से अवैध रूप से रेत निकासी की हरकतों में बीते दो महीने के दरमियान इजाफा हुआ है, और उक्त जिंदा नाला से चोरी किए गए रेत का उपयोग आसपास की बेम्हौरी, डोंगराटोला, पटना, बंडी आदि जैसी ग्राम पंचायतें धड़ल्ले से करती हैं। क्या चोरी के रेत का जायज बिल नियम कायदों को ताक में रखकर बनाया जाता है? क्या पंचायत सचिव-सहायक सचिवों की भी चोरी की रेत खपाने में मिलीभगत रहती है? यह सभी जांच के विषय हैं उक्त ग्राम पंचायतों द्वारा रेत के नाम से जारी किए गए बिल-बाउचर से लेकर तमाम संबंधित दस्तावेजों और उपयोग किए जा रहे रेत की निष्पक्षता से जांच की जाए तो सारी बातें स्पष्ट हो सकेंगी।

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